I. दैनिक / साप्ताहिक वार्फ़ प्रवेश पास

  1. पोर्ट उपयोगकर्ताओं को दैनिक/साप्ताहिक वार्फ़ प्रवेश पास प्राप्त करने हेतु अनुबंध- I में संलग्न प्रारूप में आवेदन करने होंगें।
  2. विदेशी नागरिकों को प्रवेश परमिट के लिए अनुबंध- II में संलग्न प्रारूप में आवेदन प्रस्तुत करने होंगें।
  3. जहाजों के भारतीय चालक दल के परिवार के सदस्यों के लिए पास, पोत एजेंट द्वारा परिवार के सदस्यों के विवरण के साथ जहाज़ के मास्टर / पोतसुरक्षा अधिकारी (एसएसओ) द्वारा समर्थित एवं चालक दल के वैध तट निकास प्रमाणपत्र के प्रस्तुति पर जारी किया जाएगा।


II. अस्थाई वार्फ़ प्रवेश पास I और II (8 दिन से 1 माह और 1 माह से और अधिक 3 माह तक)

  1. पोर्ट उपयोगकर्ता जिन्हें सात दिनों से अधिक और एक माह तक और एक माह से अधिक और तीन माह तक अस्थायी पास की आवश्यकता होती है, उन्हें अनुबंध- III में संलग्न प्रारूप में आवेदन करने होंगें।


III. वार्फ़ प्रवेश पास (वार्षिक / त्रैवार्षिक)

  1. 1 वर्ष की अवधि से  और 3 वर्षों तक के वार्फ़ प्रवेश पास के लिए आवेदकों को  अनुबंध IV में संलग्न प्रारूप में आवेदन करने होंगें।
  2. नए पास के लिए आवेदक को फोटो लेने के लिए और प्रवेश पास के लिए बायोमेट्रिक कार्ड से पहले फिंगरप्रिंट दर्ज करने के लिए सीआईएसएफ पास अनुभाग को रिपोर्ट करने की आवश्यकता होगी।
  3. आवेदन पत्र के साथ पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना चाहिए। केवल वर्ष 2010 के लिए, वार्षिक पास के संबंध में पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र के बदले वैध पासपोर्ट स्वीकार किया जाएगा।

IV.    व्यापारिक लेनदेन हेतु वार्फ़ प्रवेश-सह-लाइसेंस

  1. कस्टम हाउस एजेंट के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता 1966 के प्रारूप- IV में प्रारूप में आवेदन के साथ कोचिन पोर्ट ट्रस्ट (क्लर्कों, आयातकों, जहाजों और समाशोधन और अग्रेषण एजेंटों के लाइसेंसिंग) विनियम, 1966 के प्रपत्र ए में एक आवेदन प्रस्तुत करेंगे। आवेदन की प्राप्ति पर यातायात प्रबंधक के कार्यालय द्वारा विवरणों का सत्यापन किया जाएगा एवं यातायात प्रबंधक  के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा उपर्युक्त विनियम के फॉर्म बी में लाइसेंस जारी किया जाएगा एवं सहायक कमाण्डांटस सीआईएसएफ, पास अनुभाग को अग्रेषित किया जाएगा।
  2. नए प्रवेश पास की प्राप्ति के लिए आवेदक को बायमेट्रिक कार्ड के लिए अपना फिंगरप्रिंट दर्ज करने हेतु एवं फोटो लेने हेतु सीआईएसएफ के पास अनुभाग को रिपोर्ट करना होगा।
  3. आवेदन पत्र के साथ पुलिस सत्यापन प्रमाणपत्र भी संलग्न किया जाएगा।


V. नष्ट या हानि की स्थिति में डुप्लीकेट कार्ड जारी करना:

   कार्ड के नष्ट या हानि की स्थिति में, क्रमशः अनुलग्नक- V और अनुलग्नक- VI के प्रारूप में आवेदन जमा करने पर डुप्लीकेट कार्ड जारी किए जाएंगे।

VI. स्कूल/कॉलेज के छात्रों/संस्थान प्रशिक्षुओं के लिए एक दिन का वीजिटिंग पास

    विजीटिंग पास के लिए संस्थान के प्राधिकृत हस्ताक्षरी अपने पत्रशीर्ष में सचिव, कोचिन पोर्ट ट्रस्ट को आवेदन करना होगा।

VII. निजी बोर्ट चालकों के लिए पास

    आवेदकों को अनुलग्नक-VIII के प्रपत्र में आवेदन करना होगा।
 

सामान्य अनुदेश

  1. उपयोगकर्ता द्वारा प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ निर्धारित प्रारूप में आवेदन यातायात प्रबंधक के कार्यालय द्वारा सत्यापन के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। यातायात प्रबंधक के प्राधिकृत प्रतिनिधि की सिफारिश पर, उचित सत्यापन व लागू शुल्क की वसूली सुनिश्चित किए जाने पर सहायक कमाण्डांट, सीआईएसएफ, पास अनुभाग द्वारा पास जारी किया जाएगा। समुद्री, सिविल अभियंत्रण एवं यांत्रिक अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत अनुबंध के संबंध में संबंधित विभाग के प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा सिफ़ारिश की जाएगी।
  2. पास हस्तान्तरयोग्य नहीं है।
  3. चूँकि पास का उपयोग केवल दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा प्रमाणित वास्तविक व्यापारिक लेनदेन हेतु वार्फ़ों में प्रवेश के लिए किया जाना है और वार्फ़ों के गेट पर सीआईएसएफ कार्मिकों द्वारा जांच की जानी है, अतः पास पर अधिकार पास धारक को वार्फ़ों/पोर्ट क्षेत्र में अनावश्यक प्रवेश का अधिकार नहीं देता है।
  4. परिस्थितियों के साथ-साथ धारक/संगठन के आचरण के आधार पर, पोर्ट किसी भी पास के उपयोग को प्रतिबंधित/विनियमित कर सकता है।
  5. सभी पास पोर्ट की संपत्ति हैं और पोर्ट बिना किसी सूचना के किसी भी समय पास को रद्द / समाप्त / जब्त करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

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