(सिविल कार्य) के लिए ठेकेदारों के पंजीकरण हेतु पंजीकरण नियम 2012
इन नियमों को "कोचिन पोर्ट ट्रस्ट 2012 में ठेकेदारों के पंजीकरण नियम" कहा जाएगा और यह 1 जुलाई, 2012 से लागू होगा। इसके बाद इन नियमों को संक्षिप्तता के लिए "पंजीकरण नियम 2012" . कहा जाएगा। पंजीकरण नियम 2012 के लागू होने से पहले कोचिन पोर्ट ट्रस्ट में लागू ठेकेदारों की भर्ती / पुनर्विकास संबंधी सभी नियम पंजीकरण नियम 2012 द्वारा निरस्त कर दिए गए हैं। इस तरह के निरसन के बावजूद, पहले से ही लागू नियमों के आधार पर पंजीकृत ठेकेदारों को बंद कर दिया जाएगा।