Submitted on 12 November 2020

सार्वजनिक खरीद के लिए सीवीसी दिशानिर्देशों का सारांश


1. सार्वजनिक खरीद की परिभाषा व सिद्धान्त

1.1      सार्वजनिक खरीद को लोक सेवा प्रदान करने वाला निजी क्षेत्र के उपक्रम द्वारा एवं अन्य स्थानीय निकायों एवं नगर निगमों, केन्द्र एवं राज्य के सार्वजनिक उपक्रम एवं सांविधिक निगमों, अभिकरणों, विभागों, मंत्रालयों, सरकार द्वारा प्रदत्त सेवा एवं कार्य के लिए सामग्रियों की खरीद के रूप में परिभाषित किया जा सकता है।  

1.2    सार्वजनिक खरीद एक प्रकार से व्यक्तिगत खरीद को विस्तार प्रदान करता है, जो दो प्रमुख शब्दों जिनकी विशेषताओं को पारदर्शिता और निष्पक्षता के रूप में परिभाषित किया जा सकत है। जब हम अपने लिए कोई निर्माण कार्य करते हैं या व्यक्तिगत खरीदारी करते हैं या किसी भी सेवा को किराए पर लेते हैं, तो हम हमेशा यह सुनिश्चित करने की कोशिश करते हैं कि हमें पैसे का अच्छा मूल्य मिले, अच्छी गुणवत्तापूर्ण सामग्री समय पर मिले। सार्वजनिक खरीद के मामले में हमें थोड़ा और आगे जाना होगा यानी यह सुनिश्चित करना होगा कि खरीद पारदर्शी, निष्पक्ष और न्यायसंगत तरीके से हो।

1.3     सार्वजनिक खरीद का सिद्धान्त एक निष्पक्ष, न्यायसंगत और पारदर्शी तरीके से सबसे अधिक प्रतिस्पर्धी कीमतों पर निर्दिष्ट समय के भीतर कार्य, सामग्री, निर्दिष्ट गुणवत्ता की सेवाओं की खरीद करना है।     

1.4    संक्षेप में, इस संदर्भ में सांकेतिक शब्द हैं  

  • पारदर्शिता
  • निष्पक्षता
  • पैसा वसूल
  • गुणवत्ता
  • समय

1.5      सार्वजनिक खरीद के सिद्धान्त का अनुपालन वास्तव में एक तंग रस्सी पर चलना होता है जिसमें एक तरफ पारदर्शी और निष्पक्ष कार्रवाई के बीच संतुलन होता है और दूसरी तरफ प्रतिस्पर्धी दरों पर गुणवत्तापूर्ण सामग्री की समय पर डिलीवरी होती है। यह वास्तव में सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के कार्यान्वयन के साथ प्रदर्शन करने की अधिक मांग है, जिसके द्वारा सभी कार्यों और निर्णयों को बड़े पैमाने पर जनता द्वारा जांच के लिए उन्मुक्त है।

1.6   केंद्रीय सार्वजनिक प्राधिकारियों द्वारा किए गए सार्वजनिक खरीद के गहन परीक्षा के दौरान सीवीओ के तहत सीटीईओ कई अनियमितताओं को दर्शाता है कि सार्वजनिक खरीद के सिद्धान्त का पालन नहीं किया गया है। कुछ अनियमितताएं सामान्य प्रकृति के हैं, जिन्हें प्रक्रिया के माध्यम से सजग और सतर्क रहने से आसानी से टाला जा सकता है। केंद्रीय सतर्कता आयोग निवारक सतर्कता के लिए समय-समय पर दिशानिर्देश/अनुदेश जारी कर रहा है।

 1.7  सीटीईओ, सीवीसी ने गहन तकनीकी परीक्षाओं के दौरान पायी गई विभिन्न अनियमितताओं के बारे में विभिन्न अनुदेशों, दिशानिर्देशों, परिपत्रों और पुस्तिकाओं को प्रकाशित किया है। ये सभी परिपत्र और प्रकाशन सीवीसी वेब साइट (http://www.cvc.gov.in).  पर उपलब्ध हैं। ये अनुदेश/दिशानिर्देश नीचे दिए गए कुछ श्रेणियों में संकलित किए गए हैं, जिन्हें डाउनलोड किया जा सकता है।

 

ये अनुदेश/दिशानिर्देश नीचे दिए गए कुछ श्रेणियों में संकलित किए गए हैं, जिन्हें डाउनलोड किया जा सकता है।        

1. परामर्शदाता की नियुक्ति-डाउनलोड

2विशेषताएँ-डाउनलोड
3. पूर्वयोग्यता मानदण्ड-डाउनलोड
4. निविदा आमंत्रण सूचना/निविदा दस्तावेजों की प्रस्तुति-डाउनलोड
5. खरीद प्राथमिकता नीति-डाउनलोड
6. निविदाओं की प्राप्ति-डाउनलोड
7. एक के बाद एक जोड़ना/नामांकन के आधार पर आवर्ड-डाउनलोड
8. निविदा समझौता-डाउनलोड
9. भारतीय अभिकर्ताओं पर विचार-डाउनलोड
10. अग्रिम भुगतान-डाउनलोड
11. बैंक गारंटी की स्वीकृति-डाउनलोड
12. वेबसाइट पर निविदाओं के विवरण का पोस्टिंग-डाउनलोड
13. लीवरेजिंग टेक्नोलॉजी-डाउनलोड
14. विक्रेताओं को भुगतान में देरी-डाउनलोड
15. ई-निविदा/ई-खरीद-डाउनलोड
16. आईटी खरीद-डाउनलोड
17. विविध-डाउनलोड
18. रिपोर्ट/रिटर्न-डाउनलोड
 

भ्रष्टाचार की रिपोर्ट करने हेतु नागरिक सशक्तीकरण

दुनिया भर में 9 दिसंबर 2010 को अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार-निरोधी दिवस पर  मनाया गया, सीवीसी ने भ्रष्टाचार के संबंध में शिकायतों/खुलासे को रोकने के लिए सीवीसी के साथ नागरिकों के लिए एक इंटरफ़ेस प्रदान करने के उद्देश्य से प्रोजेक्ट वीजी का शुभारंभ किया। यह एक ऐसा मंच है जिसके माध्यम से रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार की जानकारी हमारी आम जनता से लेकर सीटीबीवी और सरकारी एजेंसियों सहित सीवीसी तक स्वतंत्र रूप से सामाने आता है, जिससे भ्रष्टाचार से लड़ने वाली राष्ट्र की छवि में एक क्वांटम छलांग हासिल करना संभव हो जाता है। नागरिकों को वीजी बनकर भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़े होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।    

 

वीआईजीईवाईई कौन हैं

वीआईजीईवाईई एक ऐसे व्यक्ति को संदर्भित करता है जो सार्वजनिक रूप से प्रेरित नागरिक, और एक स्वयंसेवक जो भ्रष्टाचार की रिपोर्ट करके और उससे लड़कर सीवीसी की मदद के लिए आगे आता है। वीआईजीईवाईई स्वयंसेवक भ्रष्टाचार से संबंधित अभियोगों और शिकायतों को सीवीसी को समर्थन साक्ष्य के साथ दर्ज कर सकते हैं। शिकायत दर्ज करने से पहले, पंजीकरण करना होता है।

 

वीआईजीईवाईई  के रूप में पंजीकरण कैसे करें

एक सतर्क नागरिक, वेब के माध्यम से या मोबाइल के माध्यम से पंजीकरण करके एक वीआईजीईवाईई हो सकता है।  वेब के माध्यम से पंजीकरण के लिए, कृपया सीवीसी की वेबसाइट (www.cvc.nic.in या www.cvc.gov.in या www.vigeye.in) पर जाएं और वीआईजीईवाईई  की प्रासंगिक लिंक पर क्लिक करें और नाम, ईमेल और फोन नंबर आदि विवरण प्रदान करके ऑनलाइन पंजीकरण फॉर्म भरें। मोबाइल पंजीकरण के लिए एक खाली एसएमएस या "VIGEYE" मोबाइल फोन के माध्यम से 09223174440 पर भेजा जा सकता है और पंजीकरण लिंक वाला एक एसएमएस प्राप्त होगा।  

 

वीआईजीईवाईई  की विशेषताएं क्या हैं

वीआईजीईवाईई गोपनीयता से भरे शिकायतों को प्रस्तुत करने की सुविधा प्रदान करता है। मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्य या स्पष्टीकरण मोबाइल मीडिया पर दर्ज किए जा सकते हैं और फोटो, ऑडियो रिकॉर्ड, वीडियो रिकॉर्ड, नोट्स आदि के रूप में संलग्न किए जा सकते हैं। सहायक मीडिया/डेटा के साथ शिकायतें मोबाइल/जीपीआरएस या वाई-फाई नेटवर्क के माध्यम से अपलोड की जा सकती हैं और सीवीसी ऐसी शिकायतों के लिए उचित कार्रवाई करेगा।

 

अधिक जानकारी के लिए www.vigeye.in  का अवलोकन करें।

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

 

मोबाइल के माध्यम से शिकायतें दर्ज करने की आवश्यकता

1. जीपीआरएस सुविधा सक्षम मोबाइल फोन।
2. एक उपयुक्त मोबाइल रखने वाले नागरिक (समर्थित मोबाइल फोन मॉडल की सूची http: //www/vigeye.com/register मोबाइल init.php पर देखें) मोबाइल सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने के बाद मोबाइल फोन के माध्यम से शिकायतें दर्ज कर सकते हैं।
मोबाइल के माध्यम से वीआईजीईवाईई आवेदन के लिए पंजीकरण कैसे करें
1. 09223174440 पर एक खाली एसएमएस भेजें।
2. आपके मोबाइल पर एक पंजीकरण लिंक प्राप्त होगा
3. लिंक पर क्लिक करें।
4. नाम, पता, मोबाइल नंबर, मोबाइल मॉडल, ईमेल (विकल्प) दर्ज करें।
5. सिस्टम अनुरोध की पुष्टि करता है और मोबाइल एप्लिकेशन लिंक भेजता है, यदि लॉगिन और पासवर्ड एसएमएस के साथ मोबाइल और ईमेल पर, यदि प्रदान किया गया हो।
6. एसएमएस में प्राप्त लिंक पर क्लिक करके एप्लिकेशन डाउनलोड करें।
7. एप्लिकेशन डाउनलोड होने के बाद इंस्टॉलेशन के लिए स्वचालित रूप से संकेत देता है।
8. एप्लिकेशन को मोबाइल पर इंस्टॉल करने की अनुमति दें।


मोबाइल फोन पर शिकायत कैसे दर्ज करें


1. एसएमएस में पहले दिए गए यूजर-आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें।
2. पहली स्क्रीन में श्रेणी, शिकायत प्रकार, संगठन, क्षेत्र के साथ शिकायत दर्ज करें।
3. नेक्स्ट दबाएँ।
4. संदर्भ-आईडी स्क्रीन पर प्रदर्शित होगा।
5. शिकायत के साथ फोटो, वीडियो, ऑडियो, नोट्स संलग्न करने के लिए अपलोडिंग विकल्प उपलब्ध है।
6. शिकायत प्रस्तुत करने के लिए धन्यवाद दबाएँ।
7. दर्ज किए गए शिकायतों की स्थिति देखने के लिए पंजीकृत मोबाइल नंबर और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें।

 

इंटरनेट के माध्यम से वीआईजीईवाईई आवेदन के लिए पंजीकरण कैसे करें

1. सीवीसी की वेबसाइट  www.cvc.nic.in  के माध्यम से भी इस साइट पर पहुंच सकते हैं

2. टैब में "वेब कंप्लेंट" रजिस्टर के तहत पेज की सामग्री में पहले दो लाइनों पर दिखने वाले "वेब शिकायत प्रणाली" या "रजिस्टर वेब" लिंक को आगे क्लिक करके रजिस्टर करें।
3. एक "वेब उपयोगकर्ता पंजीकरण" स्क्रीन दिखाई देगा।
4. अपना पूरा विवरण जैसे नाम, ई-मेल, पता, पिन कोड, राज्य, मोबाइल नंबर और प्रेस सबमिट करें।
5. सिस्टम ईमेल पर उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड भेजता है और पंजीकरण के दौरान एक एसएमएस प्रदान करता है।


इंटरनेट के माध्यम से शिकायत कैसे दर्ज करें

1. दिए गए उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड का उपयोग करके लॉगिन करें
2. वेब फॉर्म में मूल शिकायत भरें। शिकायत के साथ 5 फाइलें अपलोड की जा सकती हैं।
3. शिकायत दर्ज होते ही सिस्टम द्वारा शिकायत आईडी दी जाएगी।
4. शिकायत की स्थिति देखने के लिए पंजीकृत उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें।

 

 

 

सीवीसी को व्हिसल ब्लोअर शिकायतें

1. भारत सरकार ने सार्वजनिक हित प्रकटीकरण और मुखबिर की सुरक्षा (पीआईडीपीआई) पर  संकल्प के तहत भ्रष्टाचार या कार्यालय में दुरुपयोग के आरोप में खुलासा करने के लिए लिखित शिकायत प्राप्त करने और उस पर उचित कार्रवाई की अनुशंसा करने हेतु एक  'नामित एजेंसी' के रूप में केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी या आयोग) को अधिकृत किया है।


2. सीवीसी, नामित एजेंसी के रूप में, केंद्र सरकार अथवा किसी भी केंद्रीय अधिनियम के तहत स्थापित किसी भी निगम, सरकारी कंपनियों, समाजों या स्थानीय प्राधिकरण या केन्द्र सरकार के स्वामित्वाधीन संस्थानों के किसी भी कर्मचारी द्वारा  भ्रष्टाचार या कार्यालय में गलत उपयोग के आरोपों पर लिखित शिकायतें या खुलासे प्राप्त करता है, राज्य सरकारों और राज्य सरकारों की कॉरपोरेट्स आदि की गतिविधियाँ और उनके द्वारा नियोजित कार्मिक सीवीसी के दायरे में नहीं आएंगे।


3. ऐसी शिकायतों को स्वीकार करते समय सीवीसी के पास शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखने की जिम्मेदारी होती है। इसलिए, यह आम जनता को सूचित किया जाता है कि कोई भी शिकायत, जो इस संकल्प के तहत की जानी है, निम्नलिखित पहलुओं का अनुपालन करना चाहिए।


   i) शिकायत एक बंद/ सुरक्षित लिफाफे में होनी चाहिए।

   ii) लिफाफे को केंद्रीय सतर्कता आयोग के सचिव को संबोधित किया जाना चाहिए और उस पर "सार्वजनिक हित प्रकटीकरण के तहत शिकायत" लिपिबद्ध होना चाहिये। यदि लिफाफे के उपर यह लिपिबद्ध नहीं होता और लिफाफे सही ढंग से बंद नहीं किया जाता है, तो आयोग के लिए उपरोक्त प्रस्ताव के तहत शिकायतकर्ता की सुरक्षा करना संभव नहीं होगा और शिकायत को सीवीसी की सामान्य शिकायत नीति के अनुसार निपटाया जाएगा। शिकायतकर्ता को शिकायत के आरंभ या अंत में या संलग्न पत्र में अपना नाम और पता देना चाहिए।

   iii) आयोग अनाम/छद्म नाम वाली शिकायतों को स्वीकार नहीं करेगा।

  iv) शिकायत के टेक्स्ट का सावधानीपूर्वक मसौदा तैयार किया जाना चाहिए ताकि उसकी पहचान के अनुसार कोई विवरण या सुराग न दिया जाए। हालांकि, शिकायत का विवरण विशिष्ट और सत्यापन योग्य होना चाहिए।

v) शिकायतकर्ता की पहचान की रक्षा करने के लिए, सीवीसी कोई पावती जारी नहीं करेगा और मुखबिरों को यह सलाह दी जाती है कि वे अपने हित में सीवीसी के साथ कोई पत्राचार न करें। आयोग ने भारत सरकार के संकल्प के तहत  यथा प्रदत्त मामले के तथ्यों को सत्यापित किए जाने के अधीन आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। यदि किसी और स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है, तो आयोग शिकायतकर्ता के संपर्क में रहेगा।


4. शिकायत की पहचान तब तक प्रकट नहीं की जाएगी जब तक कि शिकायतकर्ता स्वयं शिकायत का विवरण सार्वजनिक नहीं किया हो या किसी अन्य कार्यालय या प्राधिकरण को अपनी पहचान का खुलासा नहीं किया हो।
आगे की रिपोर्ट/जांच प्रस्तुत करते समय, सीवीसी मुखबिर की पहचान का खुलासा नहीं करेगा और किसी भी कारण के लिए मुखबिर की पहचान को गुप्त रखने के लिए संगठन के संबंधित प्रमुख से अनुरोध करेगा।
आयोग के निर्देशों के बावजूद मुखबिर की पहचान का पता चलने की स्थिति में, इस तरह का खुलासा करने वाले व्यक्ति या एजेंसी के खिलाफ आयोग मौजूदा नियमों के अनुसार उचित कार्रवाई शुरू करने के लिए प्राधिकृत है।


5. यदि कोई व्यक्ति इस आधार पर किसी कार्रवाई से असंतुष्ट है कि वह इस तथ्य जो उसने शिकायत या खुलासा दर्ज किया था के कारण पीड़ित हो रहा है, वह इस मामले के निवारण के लिए सीवीसी के समक्ष एक आवेदन दायर कर सकता है, जिसमें आयोग संबंधित व्यक्ति या प्राधिकरण को उपयुक्त निर्देश दे सकता है।


6. यदि आयोग की राय है कि शिकायतकर्ता या गवाहों को सुरक्षा की आवश्यकता है, तो यह संबंधित सरकारी अधिकारियों को उचित निर्देश जारी करेगा। आयोग को आवश्यक शिकायत के रूप में सीबीआई या पुलिस अधिकारियों को कॉल करने के लिए अधिकृत किया जाएगा, जो प्राप्त शिकायत की जांच करने के लिए सभी सहायता प्रदान करेंगे।


7. यदि आयोग शिकायत को प्रेरित या शिथिल पाता है, तो उसे उचित कदम उठाने की स्वतंत्रता होगी।


8. सीवीओ को इस संकल्प के तहत आयोग द्वारा अग्रेषित शिकायत के संबंध में निम्नलिखित कार्रवाई करने की आवश्यकता है:

  • शिकायत की जांच तुरंत शुरू की जानी चाहिए। जांच रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर आयोग को सौंपी जानी चाहिए।
  • सीवीओ यह सुनिश्चित करने के लिए है कि किसी भी संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारी द्वारा किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कथित दंडात्मक कार्रवाई/कथित तौर पर "व्हिसल ब्लोअर" होने का संदेह नहीं किया जाए।
  • ऐसी शिकायतों के आधार पर किसी भी अनुशासनात्मक कार्रवाई को करने के लिए आयोग के निर्देशों की प्राप्ति के बाद, सीवीओ को डीए द्वारा आगे की कार्रवाई के अनुपालन की पुष्टि करने और सीवीसी को देरी के बारे में सूचित रखने की आवश्यकता है, यदि कोई हो।

9. आयोग लोक सेवक पूछताछ अधिनियम, 1850 या उस मामले के तहत किसी भी प्रकटीकरण को स्वीकार या पूछताछ नहीं करेगा जिसके संबंध में एक औपचारिक और सार्वजनिक जांच का आदेश दिया गया हो या ऐसा मामला जिसे कमीशन ऑफ इन्क्वायरी एक्ट, 1952 के तहत जांच के लिए संदर्भित किया गया हो।

         

विस्तृत अधिसूचना की एक प्रति सीवीसी की वेब-साइट  http://www.cvc.nic.in

 

पोर्ट ट्रस्ट के सतर्कता कार्यालय में एक व्यक्ति/कर्मचारी/विक्रेता/ठेकेदार द्वारा शिकायत की जा सकती है जो सीओपीटी के संपर्क में हैं और ये शिकायत केवल सीओपीटी से संबंधित अधिकारियों के खिलाफ हो सकते हैं। शिकायतकर्ता को पूरा नाम और पूरा डाक पता और संपर्क फोन नंबर देना होगा।

  • जो शिकायतें अनाम/छद्म नाम वाले हैं, उन्हें सतर्कता कार्यालय में स्वीकार/पंजीकृत नहीं किया जाएगा।
  • शिकायतों को संक्षिप्त और सत्यापन योग्य तथ्य व तथ्यात्मक विवरणों से संलग्न होने चाहिए। यह अस्पष्ट नहीं होना चाहिए या इसमें सामान्य बयान/बेतुके आरोप शामिल नहीं होने चाहिए, ऐसी स्थिति में, शिकायतें सिर्फ दायर की जा सकती हैं।
  • शिकायतें मुख्य सतर्कता अधिकारी या यदि वांछित हो, अध्यक्ष, सीओपीटी को संबोधित किये जाने चाहिए। सतर्कता से संबंधित शिकायतें जो सीओपीटी में किसी अन्य अधिकारी द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, प्राप्ति के 4-5 दिनों के मध्य मुख्य सतर्कता अधिकारी को अग्रेषित किया जाना आवश्यक है।
  • सतर्कता संबंधी शिकायतें जिनमें जालसाजी, भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, धोखाधड़ी, अभिलेखों के मिथ्याकरण, संपत्ति पर कब्ज़ा, आय से अधिक संपत्ति का होना आदि शामिल हैं, और जहां जांच के लिए निजी व्यक्तियों/बाहरी सरकारी अधिकारियों आदि की जांच की आवश्यकता होती है सतर्कता नियमावली के अनुसार सक्षम एजेंसियों को संदर्भित किया जा सकता है।
  • चूंकि सीओपीटी ने सत्यनिष्ठा अनुबंध को लागू किया है, विक्रेताओं/ठेकेदारों की शिकायतें सीओपीटी के साथ (वर्तमान में रु.3 करोड़) या उससे अधिक मूल्य पर उनके लेनदेन से संबंधित मामलों को वफ़ादारी संधि की संचालन प्रक्रिया के अनुसार संबंधित स्वतंत्र मॉनिटर को संदर्भित किया जा सकता है।

ऑन लाईन सतर्कता शिकायतें दर्ज करें

ई-मेल के माध्यम से प्राप्त शिकायतें जो डाउनलोड की जाती हैं और प्रिंट की जाती है और आगे की कार्रवाई के लिए भेजी जाती है। ई-मेल के माध्यम से प्राप्त शिकायतों में जिनका नाम या पूरा डाक पता नहीं है उन्हें छद्म नाम दिया जाता है और शिकायत निपटान प्रक्रिया के दिशानिर्देशों के अनुसार निपटाया जाता है।

 

 

 

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट अपने संचालन के सभी क्षेत्रों में भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। एक ईमानदार, पारदर्शी और कुशल संगठनात्मक संस्कृति को बनाए रखने के लिए जागरूकता, प्रणाली में सुधार और निवारक उपायों के माध्यम से, पोर्ट ट्रस्ट की सतर्कता स्कंध एक मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) के अंतर्गत काम कर रहा है।


सतर्कता विंग के कार्यों में शामिल हैं,


शिकायतों का निपटान

सत्यापन योग्य आरोपों की जांच।

भ्रष्ट प्रथाओं के बारे में खुफिया जानकारी का संग्रह

अनुशासनात्मक मामलों पर सलाह के लिए सीवीसी का संदर्भ, आदि

पोर्ट उपयोगकर्ता, और आम जनता भी, कृपया इस तथ्य से अवगत हों, यदि आपके पास पोर्ट ट्रस्ट में भ्रष्टाचार के बारे में कोई जानकारी है, या यदि आप पोर्ट ट्रस्ट में भ्रष्टाचार के शिकार हैं, तो आप अध्यक्ष, कोचिन पोर्ट अथवा मुख्य सतर्कता अधिकारी, कोचिन पोर्ट ट्रस्ट अथवा केन्द्रीय सतर्कता आयोग, नई दिल्ली के पास अपनी शिकायत दर्ज कराने के लिए स्वागत है।


संपर्क विवरण हैं::


डॉ.एम.बीना, आईएएस

अध्यक्षा

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

कोचिन - 682 009.

दूरभाष : 0484 2668200/2668566 (का.)
2668163 (फैक्स)

ई-मेल : chairman@cochinport.gov.in

 


श्रीमती एस.उमा वेंकटेशन, आईआरएस

मुख्य सतर्कता अधिकारी

कोचिन पोर्ट ट्रस्ट

कोचिन- 682 009.

दूरभाष : 0484 2582020 (कार्यालय), 0484-2668041,
फैक्स : 0484-2666478

ईमेल : cvo@cochinport.gov.in

 

सचिव

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

सतर्कता भवन

जीपीओ कॉम्प्लेक्स, ब्लॉक ए, आईएनए

नई दिल्ली - 110 023.

 

पुलिस अधीक्षक

सीबीआई/एसीबी/कोचिन,

कत्रुकडवु

कलूर पी.ओ.

कोचिन - 682017.

दूरभाष:0484-2348501/2348601(का.)

ई-मेल: spaccoch@cbi.gov.in