कोचिन पोर्ट में एस.पी.एम. परिचालन पर सूचना
अवस्थिति: मेसर्स बी.पी.सी.एल. (केआर) के सिंगल पॉइंट मूरिंग की स्थिति कोचिन पोर्ट की सीमा 09o 59 '49.93 "N अक्षांश एवं 076o 02' 30.73" E देशांतर रेखा के मध्य है।


स्वीकार्य वेसल मानदण्ड:

मानदण्ड

न्यूनतम

अधिकतम

कुल लम्बाई (एलओए)

229 एम

370 एम

जहाज के अग्रभाग की लम्बाई (बीटीएम)

80 एम

220 एम

विस्थापन

77,000 एम/टी

340,000 एम/टी

ड्राफ्ट (खारा पानी)

 

22.5 एम

बीम

 

58 एम

बो मूरिंग फ़ेयरलेड में फ्रीबोर्ड

 

26 एम

मानिफोल्ड में फ्रीबोर्ड

 

24 एम

एस.पी.एम में बर्थिंग के लिए जहाजों की स्वीकार्यता:
बी.पी.सी.एल.(के.आर.) ने एस.पी.एम में आने वाले जहाजों के लिए एक प्रश्नावली तैयार की है। और उसी की एक प्रति या 'क्यू88' पोत की एक प्रति इस कार्यालय को हार्ड कॉपी में या ई-मेल द्वारा hm@cochinport.gov.in पर भेजी जा सकती है और जहाज़ के विवरणों की जांच के बाद स्वीकृति दी जाएगी।
आंकरेज:
       एस.पी.एम में निपटान हेतु आनेवाले जहाज़ एस.पी.एम. के 2.5 मील दक्षिण में लंगर डालते हैं।


पायलट बोर्डिंग:
पायलट पानी से लगभग 4.5 मीटर ऊपर सीढ़ी से टॉग पर सवार होंगे। जहाजों को दोनों गैंगवे को बाहर रखना है और नीचे उतारा जाना है। एक बार गैंगवे के साथ टॉग आने के बाद पायलट के चढ़ने के लिए नीचे उतारा जाएगा। प्रतिकूल मौसम के दौरान, एक पायलट लैडर या पर्सोनेल बास्केट का उपयोग किया जा सकता है।


पायलटेज:
पोर्ट पायलट बॉय से लगभग 2.5 मील की दूरी पर टैंकर पर बोर्ड करेगा एवं पायलट वी.एच.एफ द्वारा पोर्ट कंट्रोल से टैंकर को उचित निर्देश देंगें। यह पायलट मूरिंग पूरा होने तक टैंकर पर सवार रहेगा और पुल संचालन की निगरानी करेगा एवं कार्गो परिचालन पूरा होने पर वही पायलट टैंकर से उतर कर वापस आएगा। इसलिए अग्रिम में टैंकर की नौकायन के लिए पायलट को बुक करना क्रिटिकल नहीं है क्योंकि पायलट पहले से ही बोर्ड पर होता है, हालांकि नौकायन कार्यक्रम में प्रतिबिंबित करने के लिए चलन को बर्थिंग मीटिंग में घोषित किया जाना चाहिए।


संचार: कोचिन पोर्ट नियंत्रण कार्य वी.एच.एफ. चैनल 15 पर किया जाता है एवं चैनल 16 एवं 15 की निगरानी किया जाता है और चैनल 13 पर टॉग एवं बीपीसीएल नियंत्रण के साथ एसपीएम संचार भी किया जाता है।  


मूरिंग व्यवस्थाएँ:
जहाज़ को दो 76 मिमी चेन (ओसीआईएमएफ टाइप-बी) का उपयोग करके एस.पी.एम. तक मूरिंग किया जायेगा। जहाज़ों को मूरिंग से गुजरने के लिए दो मुक्त मूरिंग ड्रम तैयार करने हेतु मैसेंजर लाइनों के साथ आगे की ओर बो स्टॉपर्स और फेयरलेड्स के माध्यम से रील किया जाना है और फोरकास्ट्ल के ब्रेक पर स्टैंडबाय रखा जाना है।


मूरिंग/अन-मूरिंग प्रतिबंध:
एस.पी.एम. के लिए टैंकर के मूरिंग केवल दिन के प्रकाश में किया जाएगा, अतः एक जहाज को आना चाहिए और 1600 बजे से पहले पायलट को बर्थ के लिए सक्षम होने के लिए बोर्ड करना चाहिए। बाद में आने वाले जहाज़ को अगले दिन के पहले प्रकाश में (पायलट बोर्डिंग 0600 बजे) पर बर्थ किया जाएगा और चूंकि पायलट पहले से ही जहाज पर है, जैसे ही जहाज नौकायन के लिए तैयार होगा हर घंटें अन-मूरिंग परिचालन शुरू किया जाएगा।


होज कनेक्शन:
                 टैंकर के पोर्ट साइड मैनिफोल्ड में 16 इंच के दो नंबर होज़ जुड़े होंगे। एच.पी. कनेक्शन गियर/चालक दल एस.पी.एम के एप्रोच के दौरान टैंकर में बोर्डिंग करेगा और जहाज के क्रेन का उपयोग गियर उठाने के लिए किया जाएगा।


टॉग परिचालन:
 एसपीएम संचालन के लिए 50/60 टन बोल्डर्ड पुल के दो किराए के टॉगों का उपयोग निम्नानुसार किया जाता है:
दोनों टॉग पायलट बोर्डिंग समय से लगभग 2 घंटे पहले आंतरिक बंदरगाह से इनबाउंड टैंकर के लिए आगे बढ़ेंगे। टैंकर पर चढ़ने के लिए आवश्यक सभी अधिकारियों, सर्वेक्षणकर्ताओं और अन्य व्यक्तियों को निर्धारित समय से पहले टॉग पर चढ़ना है।
मूरिंग परिचालन पूरा होने के बाद, एक टॉग पूल बैक संचालन के लिए टैंकर पर रहेगा और कार्गो ऑपरेशंस के पूरा होने पर एसपीएम से टैंकर को अन-मूरिंग करके पायलट को डिस्क्राइब करके वापस आएगा।
दूसरा टॉग टैंकर के मूरिंग के बाद वापस आएगा।     

 
टैंकर में सवार हुए शोर कार्मिक:          
टैंकर में सवार हुए शोर कार्मिकों के पास उचित पहचानपत्र होने चाहिए एवं आई.एस.पी.एस.कोड द्वारा यथा अपेक्षित उसको प्रदर्शित करेंगें।
इन कार्मिकों को बाहरी हार्बर में जहाज़ों के बोर्डिंग के समय मौजूद असुविधाओं एवं खतरों का ज्ञान होना चाहिये। केवल पायलट लैडर द्वारा बोर्डिंग करने में सक्षम (यदि समुद्र की स्थिति इसकी मांग करती है) को टैंकर को भेजा जाना चाहिए।
जहाजों के संचालन में सीधे तौर पर शामिल होने वाले केवल निम्नलिखित व्यक्तियों को किराए के टगों का उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी, जब वे जहाज संचालन के लिए लगे हों:

  • पोर्ट पायलट            
  • मरीन मास्टर सहित बी.पी.सी.एल. (के.आर.) के प्रतिनिधि
  • शिप के एजेंटों के प्रतिनिधि
  • सीमाशुल्क के प्रतिनिधि
  • आप्रवासन के प्रतिनिधि
  • कार्गो सर्वेयर               

    उपरोक्त सूचीबद्ध व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्तियों, यदि आवश्यक हो तो एस.पी.एम.परिचालन हेतु आवश्यक हो, पोर्ट नियंत्रण से पूर्व अनुमति के साथ टॉग पर चढ़ने की अनुमति दी जा सकती है।  
टैंकर से/के लिए स्थानांतरण करने के इच्छुक कोई भी व्यक्ति दूसरे टॉग का उपयोग कर सकता है,  हालाँकि यह समझना चाहिए कि टॉग अनिवार्य रूप से मूरिंग परिचालन के लिए हैं और इन टॉगों के प्रस्थान में देरी नहीं की जा सकती है।   टॉगों की प्रतीक्षा करने की उम्मीद नहीं की जा सकती है और इसके प्रस्थान से पहले आने में असमर्थ किसी भी व्यक्ति को वैकल्पिक व्यवस्था करनी होगी। यह भी स्पष्ट रूप से समझा जाना चाहिए कि इस परिवहन का उपयोग करने वाले व्यक्ति अपने जोखिम पर करते हैं और पोर्ट, टैंकर से या उसके लिए स्थानांतरण के लिए टॉग का उपयोग करने वाले किसी भी व्यक्ति को किसी भी चोट या नुकसान के लिए किसी भी दायित्व को स्वीकार नहीं करेगा।  


मूरिंग एवं ऑनमूरिंग परिचालनों के किसी भी उद्देश्य के लिए जहाज़ों द्वारा टॉगों के उपयोग हेतु यथा योग्य प्रभार लागू किया जायेगा।
टैंकर के बोर्ड में रहने वाले तट कार्मिकों: निम्नलिखित व्यक्ति एस.पी.एम में रहने की अवधि के लिए टैंकर पर सवार रहेंगें और जहाजों को उनके रहने के दौरान आवास और भोजन प्रदान करने की सलाह दी जाती है।


पोर्ट पायलट

1 सं.

 अधिकारी

मराईन मास्टर

1 सं.

निवास

कार्गो सर्वेयर

1 सं.

 

होज हैण्डलिंग क्रू

5 सं..

 

                
जहाज़ के निर्गमन के लिए दस्तावेज: एस.पी.एम. पोर्ट और लंबे जहाज़ की सवारी से बड़ी दूरी को देखते हुए एजेंटों को जावक निकासी के प्रयोजन के लिए मूल दस्तावेजों के बदले में पोर्ट पायलट या जहाज के मास्टर द्वारा सत्यापित जहाज़ के दस्तावेजों की फोटोकॉपी प्रस्तुत कर सकते हैं।


आगे की स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, हार्बर मास्टर (hm@cochinport.gov.in) से मांगी जा सकती है।